मध्य प्रदेश में अब शराब की दुकानें सनातनी महुआ की बिक्री भी करेगी। राज्य की आबकारी सरकार के ख़ुबसूरत महुआ की बिक्री (महुआ) को कानूनी रूप से रद्द कर दिया गया है। एंबियंट्स सरकार ने नासा से हेट के बीच में नई आबकारी नीति का संचार किया। अब पुराने राज्य में नियमित शराब लागू होगी। हेज शराब के नाम से बायदा ये शराब की दुकान पर भी . जनजातीय गौरव दिवस (जनजाति गौरव सप्ताह) के कार्यक्रम में सदस्यता शिवराज सिंह ने मंडला को जोड़ा।

उन्होंने कहा कि ये आदिवासियों की आमदनी का ज़रिया बनेगा. सीएम ने कहा, ‘नई आबकारी नीति आ रही है. इसके तहत महुए से अगर कोई परंपरागत रूप से शराब बनाता है, तो वह अवैध नहीं होगी. हेरिटेज शराब (Heritage liquor) के नाम पर वह शराब की दुकानों पर भी बेची जाएगी. हम उसको भी आदिवासी की कमाई बढ़ाने का जरिया बनाएंगे. परंपराओ के निर्वाह के लिये बना सकता है, अगर वह परंपरागत रूप से बनाता है तो बेचने का भी अधिकार उसको होगा और सरकार बाकायदा कानूनी मान के यह अधिकार देगी.’