प्रयागराज. डॉ कफील खान को गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने दिसंबर 2019 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में सीएए और एनआरसी के विरोध में दिए गए भाषण पर दर्ज प्राथमिकी और उनके खिलाफ लंबित पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति गौतम चौधरी की खंडपीठ ने पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया है। इसी मामले में यूपी सरकार ने डॉ. खान के खिलाफ रासुला लगाया था। हालांकि, पिछले साल इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एनएसए के तहत डॉ खान की नजरबंदी को यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि उनका भाषण वास्तव में राष्ट्रीय एकता का आह्वान था।डॉ खान के खिलाफ मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद, मार्च 2020 में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलीगढ़ की अदालत में उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था। अदालत ने आरोप पत्र का संज्ञान लिया और मामले में कफील खान को तलब किया। इस पर डॉ खान ने हाईकोर्ट का रुख किया और खुद पर हो रही आपराधिक कार्यवाही के आदेश को रद्द करने की मांग की थी।
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