नई दिल्ली, बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा की मोहम्मद साहब के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यूयू ललित ने याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस ने अनुच्छेद-32 के तहत दाखिल इस याचिका पर सुनवाई से इनकार दिया तब याची ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग के मामले में जो फैसला दिया था उस पर अमल होना चाहिए। चीफ जस्टिस के रुख को देखकर याची ने केस वापस लेने की गुहार लगाई और कोर्ट ने इसकी इजाजत देते हुए अर्जी खारिज कर दी।
मोहम्मद साहब के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता के खिलाफ देशभर में दर्ज एफआईआर और इस मामले में भविष्य में दर्ज होने वाले केस को दिल्ली पुलिस के पास ट्रांसफर करने का आदेश दिया था। 10 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा को इस बात की आजादी दे दी थी कि वह मामले में दिल्ली में दर्ज केस के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट अप्रोच कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही छानबीन पूरी होने तक नूपुर शर्मा को प्रोटेक्शन दे दिया था। 19 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर को जो प्रोटेक्शन दिया था उसे सुप्रीम कोर्ट ने छानबीन पूरी होने तक बढ़ा दी है। बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता को सुप्रीम कोर्ट से 19 जुलाई को बड़ी राहत मिल गई थी।