केंद्रीय मंत्री नारायण राणे (Narayan Rane) को कोर्ट से जमानत मिल गई है. उन्हें अगले हफ्ते 30 अगस्त और 6 सितंबर को रायगढ़ में पेश होने को कहा गया है. पहले कोर्ट ने राणे को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था. नारायण राणे को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) को ‘थप्पड़’ मारने वाले बयान को लेकर गिरफ्तार किया गया था. जिसके बाद रत्नागिरी कोर्ट से अग्रिम जमानत की याचिका खारिज हो गई थी. इतना ही नहीं बॉम्बे हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली. जिसके बाद पुलिस ने नारायण राणे को मंगलवार को हिरासत में ले लिया. कुछ देर बाद शाम 5 बजे के करीब उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया.
इसके बाद नारायण राणे को महाड मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया. हालांकि, रात करीब साढ़े 11 बजे उन्हें जमानत दे दी गई. राणे को 15,000 रुपये का जमानती मुचलका भरने और 30 अगस्त और 6 सितंबर को रायगढ़ में पेश होने को कहा गया है. मामले की सुनवाई जज शेखबाबासो एस पाटिल ने की. अदालत ने पुलिस को केंद्रीय मंत्री की आवाज के नमूने एकत्र करने से पहले सात दिन का नोटिस देने को कहा है. वहीं नारायण राणे से किसी भी तरह का अपराध नहीं करने का निर्देश दिया है.
हालांकि ये सब कुछ इतना सरल भी नहीं था. मंगलवार को मुंबई में पूरे दिन हंगामा चलता रहा. आइए शुरू से जानते हैं कि कैसे विवाद शुरू हुआ और फिर पूरे दिन कैसे हंगामा चलता रहा.