हिंदी अखबार दैनिक जागरण कर्नाटक में धर्मांतरण विरोधी बिल पास होने की खबर को प्रमुखता से पहले पन्ने पर छापा हैं।ऐसा सुनने में आता है कि दैनिक जागरण समाचार पत्र सरकार प्रायोजित समाचार पत्र हैं। दैनिक जागरण इस खबर को हेडिंग दी है।
10 साल का कैद होगा जबरन धर्मांतरण करवाने पर। जागरण खबर के अनुसार विपक्षी दलों विरोध के बीच कर्नाटक विधानसभा में गुरुवार को धर्मांतरण विरोधी विधेयक को हरी झंडी दे दी गई।
मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई ने इसे संवैधानिक और विधिक सम्मत करार देते हुए कहा कि इसका उद्देश्य धर्मांतरण के खतरों से मुक्ति दिलाना है। मुख्यमंत्री के पिता पूर्व जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एस आर मुंबई बहुत बड़े सेकुलर नेता थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्नाटक में जबरन धर्मांतरण संज्ञेय और गैर जमानती अपराध होगा ।फिलहाल 8 राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानून बन चुका है और सभी राज्य बीजेपी शासित हैं।