पंचायत चुनाव लेकर मध्यप्रदेश में एक नया मोड़ आ गया है। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने चुनाव निरस्त कराने को लेकर राज्यपाल के पास प्रस्ताव भेजा है।
राज्यपाल प्रस्ताव पर मुहर लगाने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव निरस्त करने के लिए निर्देश दे सकता है।
मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर एक नया ऊहा -फोह स्थिति बन गई है। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने एक प्रस्ताव भेजा है कि अध्यादेश को वापस लेने और पंचायत चुनाव निरस्त कराने को लेकर राज्यपाल को।
राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दे सकते हैं चुनाव रद्द करने के लिए।, राज्य निर्वाचन आयोग के सूत्रों ने कहा है कि प्रक्रिया जारी है सुप्रीम कोर्ट को वस्तु स्थिति से अवगत कराने के बाद ही अंतिम और उचित फैसला लिया जाएगा
पंचायत चुनाव को लेकर मध्यप्रदेश में असमंजस खत्म होने के कगार पर है। सुप्रीम कोर्ट ने 17 दिसंबर को पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर रोक लगाते हुए पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों के लिए दोबारा नोटिफिकेशन जारी करने का निर्देश दिया था।
मध्यप्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर ओबीसी विरोधी होने का आरोप लगा रहे थे। कांग्रेस नेताओं ने शिवराज सरकार के उस अध्यादेश को भी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। जिसमें रोटेशन व्यवस्था खत्म कर 2014 की स्थिति में चुनाव कराने का फैसला किया था।
यह अध्यादेश विधानसभा के पांच दिवसीय शीतकालीन सत्र में कानून नहीं बन पाया ।और इस वजह से खुद-ब-खुद व्यस्त हो गया इसके बाद 2019 में कमलनाथ सरकार के फैसले के आधार पर नए परिसीमन और रोटेशन के आधार पर पंचायत चुनाव कराए जाने का निर्णय ले लिया गया। इससे लोग कांग्रेस की बड़ी जीत मार रहे हैं।